लाल डोरा/ आबादी की प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को निगम कार्यालय में जमा कराना होगा 10 साल से प्रॉपर्टी में रहने का सत्यापित दस्तावेज,
लाल डोरा आबादी के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी मालिक नगर निगम कार्यालय अथवा ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से जरूरी कागजात जल्द से जल्द जमा कराएं ताकि नगर निगम प्रॉपर्टी मालिकों को उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तैयार कराकर उन्हें सौंप सके।
नगर निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार पर सभी कराधान अधिकारियों की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में लाल डोरा/आबादी वाली प्रॉपर्टी का सेल्फ सर्टिफाइड करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है । प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को अपने 10 वर्ष से अपनी प्रॉपर्टी में रहने का प्रमाण देना होगा जिसमें मुख्य रूप पिछले 10 वर्षों का बिजली या 10 साल का पानी का बिल या ऐसा दस्तावेज जो राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित हो और आबादी दे लाल डोरा में स्वामित्व का स्पष्टर रूप से उल्लेख करता हो, इनके अलावा सेल डीड, कन्वेंस डीड, रजिस्ट्री,के साथ साथ पिछले 10 साल की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद के अलावा सरकार से जारी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जैसे दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कराए।
ताकि समय अनुसार ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किया सके।
इसके अलावा प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन NDC हरियाणा पोर्टल पर ऑब्जेक्शन के माध्यम से दस्तावेज दर्ज करा सकता है।
नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास के दिशानिर्देश पर विभाग द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों से डाटा कलेक्शन का कार्य घर-घर जाकर भी जाकर किया जा रहा है।
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