फरीदाबाद। वर्ष 2022 में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत 297 स्पेशल एजुकेटर बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद भी न तो अंतिम परिणाम जारी किया गया और न ही जॉइनिंग दी गई। इसको लेकर उम्मीदवारों ने कोर्ट का सहारा लिया।
इस बीच 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे देश में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथपत्र में 297 पदों का उल्लेख नहीं किया। वहीं, 2 सितंबर को सरकार ने भर्ती रद्द करने का नोटिस अखबार में प्रकाशित कर 8 सितंबर को हाईकोर्ट में अपडेट दिया । उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार एक ओर HKRNके माध्यम से 6000 अध्यापकों की नई भर्ती करने जा रही है, वहीं दिव्यांग बच्चों को शिक्षक से वंचित करना अन्याय है। राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इसलिए सरकार को तुरंत 297 स्पेशल एजुकेटर की जॉइनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। इस अवसर पर चंद्रशेखर, रोहतास, दिव्यांग उमेश, प्रियंका मैडम, प्रिया मैडम, शैलेश्वर, सोनू तथा अन्य समस्त 297 स्पेशल एजुकेटर आदि मौजूद थे।

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